Skip to main content

Loan Scheme Description

एनबीएफसी-एमएफआई

1. संरचना

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एक आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित कंपनी के साथ-साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी  है) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम है और इसका प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत) के तहत पंजीकृत एक धारा -8 कंपनी (लाभ के लिए नहीं) है, जिसे भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1992 में  पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी आय रू. 3.00 लाख प्रति वर्ष तक हैके आर्थिक सशक्तीकरण  के उद्देश्य  से स्थापित किया गया था।

2.  वृहत उद्देश्य

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का वृहत उद्देश्य पिछड़े वर्ग के परिवारों से संबंधित व्यक्तियोंजिनकी वार्षिक आय रू. 3.00 लाख से कम है, के आर्थिक  सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है,

3. एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. हेतु योग्यता मापदण्ड

अंतिम चरण में धन प्रबंधन करने वाली संस्था यानी एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हुए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा:

क)  NBFC-MFI  को RBI के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- सूक्ष्म वित्त संस्थान (NBFC-MFI) के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

ख)  एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को माइक्रो फाइनेंस से संबंधित आर.बी.आई. के सभी मानदंडों का पालन करना चाहिए।

ग)  NBFC-MFI  का लगातार 3 साल का लाभ ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

घ)   एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. के पास पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उनके वार्षिक खातों के अनुसार सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एन.पी.ए.) 2% और शुद्ध एन.पी.ए. 0.5% से कम होना चाहिए।

ड़)  एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को क्रेडिट ब्यूरो का सदस्य होना चाहिए।

च)  एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. के पास CRISIL या इसके समकक्ष द्वारा एम.एफ.आर.5 की न्यूनतम क्षमता मूल्यांकन रेटिंग होनी चाहिए।

छ)  एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को पिछले तीन वर्षों में बाहरी उधारों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए अथवा कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना न की गई हो।

ज)  एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. के पास आंतरिक लेखांकन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा, एम.आई.एस., कैश प्रबंधन आदि के लिए उचित प्रणाली होनी चाहिए और इसके वार्षिक खातों की पिछले तीन वर्षों में लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

 झ) एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. के लिए यह वांछनीय होगा कि उनका न्यूनतम स्कोर 60 या समकक्ष हो तथा इसके साथ आचार संहिता का आकलन (सी.ओ.सी.ए.) हो।

       इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के अनुरूप स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए एम.एफ.आई. पर भी विचार किया जा सकता हैबशर्ते कि उप-खंड (ग) को छोड़कर प्रतिष्ठित प्रमाणन एजेंसियों द्वारा समुचित कर्मठता/मूल्यांकन के बाद उपरोक्त मानदंडों का पालन करें।  तथापि, ऐसे स्टार्टअप के लिए निधियन की सीमा प्रमाणन निकाय की संस्तुति तक ही सीमित होगी।

4. लक्षित वर्गों हेतु योग्यता मापदण्ड

क) लाभार्थी(यों)  को पिछड़ा वर्ग समुदाय से होना चाहिए।

ख) आवेदक को राज्य/केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत आने वाली जाति से संबंधित होना चाहिए।   उपयुक्त जाति प्रमाण-पत्र जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना है।

ग) ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में अंतर किए बिना वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख तक होनी चाहिए।  आवेदक द्वारा आय मानदंड हेतु निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों का उपयोग किया जा सकता है: -

i)  राज्य सरकार/जिला प्रशासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र अथवा अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) कार्ड अथवा गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.)  का कार्ड ।

ii)  राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उस पर अनुसमर्थन करने पर लाभार्थियों के स्व-प्रमाणन को एस.सी.ए./बैंक/एस.एस.सी. वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र के रूप में विचार किया जा सकता है।

iii) बैंक (चैनल सहभागी) में ऋण के लिए आवेदन किए जाने के मामले में, ऋण प्रदान करने के लिए शाखा प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन और अनुसमर्थित स्व-प्रमाणन का उपयोग किया जा सकता है।

iv)  भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए, सीमांत किसानों (एक हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले) और छोटे किसानों (दो हेक्टेयर तक भूमि वाले) के लिए, जैसा कि बैंकों द्वारा उनकी मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है और पिछड़े वर्ग से संबंधित हैंनिम्न दशाओं में  स्वतः लक्ष्य समूह के  अंग के रूप में माना जाएगा:

I)  एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले भूमिहीन कृषि श्रमिक और सीमांत किसानों की वार्षिक पारिवारिक आय           रू. 1.50 लाख प्रति वर्ष से कम माना जाएगा।

II)  छोटे किसान अर्थात जिनके पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमि हैउन्हें वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3 लाख प्रति वर्ष से कम माना जाएगा।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. स्व सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को मान्यता देता है जिसमें मुख्य रूप से (60% एवं अधिक) सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हों, बशर्ते अन्य सदस्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों (सरकार द्वारा निर्धारित आय या आर्थिक मानदंडों के अनुसार) सहित विकलांग (पी.डब्ल्यू.डी.) से संबंधित हों।

टिप्पणीः पात्रता मानदंड का सत्यापन का दायित्व मात्र एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. का होगा। तथापि, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को आवेदकों की पात्रता को फिर से सत्यापित करने का अधिकार होगायदि वह ऐसा चाहता है।

5.  एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. संबंध

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली छटनी की गईं एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को चयनित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की चैनलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।  एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. के बीच संबंध एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ऋण नीति और समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार पार्टियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करके संविदात्मक संबंधों द्वारा शासित और निर्देशित होंगे।

6.  सहायता की मात्र

प्रति लाभार्थी सदस्य रू. 1,25,000/- तक की लागत वाली इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 90% तक ऋण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. प्रदान करता है। शेष 10% हिस्सा एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. और/या लाभार्थियों द्वारा योगदान किया जाएगा। प्रति एस.एच.जी. अधिकतम ऋण सीमा रू. 15.00 लाख है।

7.  ब्याज की दर

योजना के तहत ब्याज वसूलने का पैटर्न इस प्रकार होगा;

 

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. से
एन.बी.एफ.सी. -एम.एफ.आई. को ब्याज 
लाभार्थियों से एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई.

4% p.a.

8% p.a.

12% p.a.

8.  पुनर्भुगतान अवधि

छः महीने की अधिस्थगन अवधि सहित त्रैमासिक किश्तों में  प्रत्येक संवितरण की तारीख से अधिकतम चार वर्षों की अवधि के भीतर ऋण राशि को चुकाया जाएगा। ब्याज के भुगतान के लिए कोई अधिस्थगन अवधि नहीं होगी।

9.  दूसरी बार ऋण

ऋण के पुनर्भुगतान पर, पात्र लाभार्थी एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना (योजनाओं) के तहत एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. या एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से आगे ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

 10.  सामाजिक प्राथमिकताएं

चैनेलाइजिंग एजेंसी 40% महिला लाभार्थियों को भौतिक और वित्तीय रूप से कवर करने का प्रयास करेगी।

11.  सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

धनराशि प्राप्त करने के लिए एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

i)   एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग समूह में इकाई लागत, वित्त के साधनों को कवर करते हुए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों को प्रायोजित करेगा।

 

ii)            प्रस्तुत प्रस्ताव आवश्यकता आधारित आर्थिक कार्यकलापों के लिए होंगेअधिमानतः जिसमें लक्षित समूह के पास व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए व्यावहारिक अनुभव या आवश्यक क्षमता हो।

iii)           एन.बी.सी.एफ.डी.सी. निगम की नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है।

iv)           स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बाद, एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. निधियों के संवितरण के लिए लिखित रूप में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से अनुरोध करेगा। एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. व एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ऋण नीति के बीच समझौते में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को धन का वितरण करेगा।

v)            एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण नीति और एल.ओ.आई. में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार योजनाओं को लागू करेगा।

vi)           एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा संवितरित निधि का उपयोग इस ऋण नीति के पैरा 14 के अनुसार एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. द्वारा किया जाएगा।

vii)          लाभार्थियों का चयन एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण नीति के अनुसार किया जाएगा।

viii)         एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋण के लिए चयनित आवेदकों को स्वीकृति पत्र जारी करेगा।

ix)           एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. लाभार्थियों पर ऋण का भार कम करने के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण घटक के साथ पात्र लाभार्थियों के लिए संबंधित प्राधिकरणों से सब्सिडी, यदि कोई हो, को जोड़ने का प्रयास करेगा।

x)            एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. लाभार्थियों से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा निर्धारित दर से अधिक ब्याज दर नहीं वसूलेगा।

xi)           एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

12.  एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा निधियों का संवितरण

स्वीकृत परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की दशा में निधि का वितरण किया जाएगा:

क)     एल.ओ.आई. में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के टोकन के रूप में एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सभी पृष्ठों पर मुहर लगाकर एल.ओ.आई. पर सहमति  दी जाएगी।

ख)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों के संवितरण हेतु लिखित अनुरोध।

ग)     पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में सभी अनुपभुक्त निधियों को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण नीति, यदि कोई हो, के अनुसार वापस किया जाएगा।

घ)     एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वितरित निधियों का समग्र संचयी उपयोग प्रतिशत ऋण की मांग के समय 80% से कम नहीं होना चाहिए।

ड़)     संवितरण के समय एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को कोई अतिदेय देय नहीं है।

च)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को संवितरण सुरक्षा के अधीन होगा।

13.  सुरक्षा उपाय

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से संवितरण की मांग करते समय, एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. वितरित राशि के बराबर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बैंक गारंटी और/या सावधि जमा "एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. खाता एन.बी.सी.एफ.डी.सी." के पक्ष में जारी करेगा, जो उन्हें समय पर सुरक्षा के रूप में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण की किश्तों की अदायगी  व उस पर ब्याज की किस्तों के समय पर पुनर्भुगतान की सेक्योरिटी होगी।  बैंक गारंटी/सावधि जमा की वैधता अवधि तब तक जारी रहेगी जब तक एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के सभी बकाया का भुगतान एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. द्वारा पूरी तरह से अथवा अन्यथा पूरी तरह से नहीं किया जाता है।  यदि एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को सावधि जमा प्रदान किया हैतो उस पर ब्याज राशि का हक एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. का होगा। एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. द्वारा इस समझौते के तहत दी गई पूरी या आंशिक राशि के लिए चूक की स्थिति में, बैंक गारंटी लागू की जाएगी / एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा सावधि जमा का नकदीकरण किया जाएगा।

14.    निधियों का उपयोग

I)             एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा निधि जारी करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर निधियों का उपयोग  किया जाएगा।  एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-I) के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. निधियों के उपयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यू.पी.आर.) भेजेगा।

II)            एन.बी.सी.एफ.डी.सी. निधि को अनुमोदित क्षेत्र के तहत एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. द्वारा वास्तव में लाभार्थियों को वितरित निधि को  ही मात्र उपयोग की गई निधि के रूप में माना जाएगा।

15.    ऋण वापस लेने का अधिकार

यदि किसी भी समय, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की राय में, एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. किसी भी घटना या परिस्थितियों के घटित होने पर समझौते में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने या पूरा करने में विफल रहता है, जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की राय में होने की संभावना है; उक्त राशि की चुकौती के समय/अवधि के संबंध में यहां निहित किसी प्रावधान के होते हुए भी, उक्त वित्तीय सहायता की राशि और उस पर ब्याज को चुकाने की एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. की क्षमता को किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, वित्तीय सहायता और उस पर ब्याज, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को उसकी मांग के अनुसार बकाया मूलधन और ब्याज (ब्याज) को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. से मूलधन और ब्याज की पूरी बकाया राशि को वापस लेने का हकदार होगा।

16.    ऋणों का पुनर्भुगतान

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण नीति/चुकौती मानदंडों के अनुसार सहायता की राशि के शीघ्र पुनर्भुगतान की सुविधा के लिए एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को त्रैमासिक डिमांड नोटिस भेजेगा। यह एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. की जिम्मेदारी होगी कि वह सहायता की राशि का व ब्याज का भुगतान देय तिथि से पूर्व सुनिश्चित करे। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से डिमांड नोटिस की प्राप्ति न होना, सहायता राशि और उस पर ब्याज का भुगतान नियत तिथि तक पूर्वोक्त तरीके से न करने का कारण नहीं होगा।

17.    पुनर्भुगतान में चूक

एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. इस बात से सहमत होगा कि हस्ताक्षरित समझौते में निर्धारित कुछ भी होने के बावजूद, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को लिखित में नोटिस देने का अधिकार होगा कि वह एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को किसी भी कथित वित्तीय सहायता के संबंध में देनदारियों को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन करने की आवश्यकता है, चाहे निम्न घटनाओं में से किसी के घटित होने पर देय हो अथवा नहीः  

क)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ने समझौते के अनुसार भुगतान या पुनर्भुगतान करने में कोई चूक की है।

ख)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ने समझौते और/या एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. के आवेदन और/या एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वित्त पोषण योजनाओं के प्रावधानों अथवा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी निर्देश के निष्पादन या अनुपालन में कोई उल्लंघन या चूक की है।

ग)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. के आवेदन या उसके किसी संलग्नक में कोई झूठा या असत्य कथन या सूचना निहित है या वह  आकस्मिक रूप से परिस्थितियों के परिणामस्वरूप या अन्यथा गलत या असत्य निकला। इस प्रश्न पर कि क्या उपरोक्त में से कोई घटना हुई हैएन.बी.सी.एफ.डी.सी. का निर्णय एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

घ)     यदि उचित आशंका है कि एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, तो उसके संबंध में इसे ऋणशोधन में लेने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

ड़)     एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वित्तीय सहायता की राशि की वसूली में किए गए सभी खर्चों, कानूनी शुल्कों और अन्य खर्चों, जो भी हों, का भुगतान करने के लिए एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. उत्तरदायी होगा।

18.   पुनर्भुगतान में चूक

चुकौती की निर्धारित/सहमत तिथियों के बाद एन.बी.सी.एफ.डी.सी. देय राशि (मूलधन के साथ-साथ ब्याज) के पुनर्भुगतान में चूक पर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ऋण नीति के अनुसार देय राशि पर लागू ब्याज की सामान्य दर से अधिक 1% वार्षिक की दर से ब्याज लगाएगा।

19.        पुनर्भुगतान का विनियोजन

एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. उक्त वित्तीय सहायता के संबंध में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा दी गई किसी भी वित्तीय सहायता के देय पुनर्भुगतान के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के प्रति मुख्य देनदार के रूप में हमेशा उत्तरदायी रहेगा। एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. इस बात से सहमत होगा कि यदि वह नियत तारीख (तारीखों) पर चुकाने में विफल रहता है, तो मूलधन और/या ब्याज (छूट के बिना) की किस्त भुगतान/पुनर्भुगतान की सूची के अनुसार विनियोजित की जाएगी और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. से प्राप्त चुकौती को विनियोजित करने का हकदार होगापहले ब्याज और फिर एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को बिना किसी पूर्व सूचना के सबसे लंबी अवधि के लिए बकाया मूलधन को।

20.    ब्याज की उच्च दरेः 

निर्धारित अवधि के भीतर निधियों का उपयोग न करने की स्थिति में, एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. पर ब्याज दर की सीमा निम्नानुसार होगी: -

क)        120 दिनों तक                                  -           4% वार्षिक

ख)        121 दिनों से – 180 दिनों तक                     -           6% वार्षिक

ग)        180 दिनों के बाद समस्त अनुपभुक्त निधि पर 8% वार्षिक की दर से

21.  मानक दशाएं निम्नानुसार होंगीः

क)     योजना के मापदंडों और नियमों और शर्तों में किसी भी परिवर्तन के लिए, एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. द्वारा लिखित रूप में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

ख)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन समिति बनाएगी जिसमें एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है।

ग)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. यह कड़ाई से सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों का चयन एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की पात्रता मानदंड के अनुसार किया गया है।

घ)     योजना में अधिक लागत, यदि कोई हो, का वहन एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई./लाभार्थी(यों) द्वारा किया जाएगा।

ड़)     योजना के कार्यान्वयन के लिए वितरित धन का उपयोग उसी सेक्टर में किया जाएगा। योजना के तहत अनुपभुक्त राशि, यदि कोई हो, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को वापस की जाएगी।

च)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. द्वारा अपनी शाखा/जिला कार्यालयों को हस्तांतरित निधियों को उपयोग की गई निधि के रूप में नहीं माना जाता है।

छ)  एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के प्रभावी निगरानी  हेतु एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋण की अवधि के दौरान योजना से संबंधित आवधिक सूचना सुनिश्चित ।

ज)   एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को जारी किया गया आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी होने के वित्तीय वर्ष के अंत तक ही वैध होगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद उक्त एल.ओ.आई. के सापेक्ष कोई संवितरण नहीं किया जाएगा।

झ)  योजना के विज्ञापनों में यह संदेश होना चाहिए कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना के वित्तपोषकों में से एक है।

त्र)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी(यों) को वित्तीय सहायता की मंजूरी से पहले, लाभार्थी(यों) के कानूनी वारिसों के नाम प्राप्त किए गए हैं ताकि लाभार्थी(यों) की मृत्यु के मामलों में संपत्ति/देनदारियों को कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) द्वारा अधिग्रहित किया जा सके।   यह वांछनीय है कि सभी लाभार्थियों के लिए पर्याप्त बीमा कवर प्राप्त किया जाए।

ट)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से प्राप्त ऋण सहायता के लिए अलग खाता तैयार करेगा।

ठ)     एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. को आशय पत्र (एल.ओ.आई.) में निर्धारित विशेष शर्तों व किन्हीं अन्य शर्त (शर्तों) का भी पालन करना होगा; जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण अवधि के दौरान उपयुक्त समझे।

22.    सामान्य

क)     एनबीएफसी-एमएफआई स्थानीय मीडिया और सार्वजनिक निकायों का उपयोग करके अपने अधिकार क्षेत्र में संभावित लाभार्थियों के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के उपाय करेगा।

ख)     सभी आवश्यक दस्तावेज एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा बनाए रखे जाएंगे और एनबीसीएफडीसी या किसी प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। एनबीएफसी-एमएफआई अपनी वेबसाइट पर एनबीसीएफडीसी द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के तहत कार्यनिष्पादन पर आवश्यक जानकारी भी डालेगा।

ग)     एनबीएफसी-एमएफआई नियमित आधार पर वित्त पोषित इकाइयों की निगरानी साथ-साथ करेगा।

घ)     एनबीसीएफडीसी द्वारा ऋण नीति के किसी या सभी प्रावधानों जैसे इसकी सेवा-शर्ते, सामग्री, उद्देश्य और/या कार्यान्वयन की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

ड़)     एनबीसीएफडीसी समय-समय पर उधार नीति के किसी भी नियम और/अथवा किसी भी शर्तों एवं दशाओं में जोड़, घटाव, परिवर्तन, संशोधन कर सकता है।

च)     उधार नीति के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या दावों के मामले में, नई दिल्ली के न्यायालयों का एकमात्र और विशेष अधिकार होगा।

      अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001023399 पर संपर्क करें.

To Top