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Loan Scheme Description

सूक्ष्म ऋण योजना

उद्देश्य

लक्षित वर्ग द्वारा छोटे उद्यम स्थापित करने हेतु निगम द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना का आरम्भ किया गया है जो चैनल पार्टनर (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/बैंक) के माध्यम से संचालित है।  अपेक्षा की जाती है कि चैनल पार्टनर द्वारा ऋण का वितरण स्व- सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा।

स्व-सहायता समूह

स्व-सहायता समूह छोटे एकरूपी व्यक्तियों का एक समूह है जो अपनी बचतों को एक सामान्य निधि में जमा करते हैं तथा सर्वसम्मति से समूह के व्यक्ति/व्यक्तियों की सहायता करते हैं।

इस योजना के लिए चैनल पार्टनर्स अपने क्षेत्र के अधिकारियों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लोगों को स्व-सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैंl

पात्रता

  • भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़े वर्ग के सदस्य । 
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक होनी चाहिए। 
  • स्व-सहायता समूह में 60% सदस्य पिछड़े वर्ग के एवं शेष 40% सदस्य अन्य कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/विकलांग/अल्पसंख्यक इत्यादि हो सकते हैं।

प्रमुख विशेषताएं

1.             अधिकतम ऋण सीमा प्रति स्व-सहायता समूह           :        रु० 15.00 लाख

2.      अधिकतम ऋण सीमा प्रति लाभार्थी                                  :        रू० 1,25,000/-

3.      स्व-सहायता समूह में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या        :        20

क्रियान्वयन

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चैनल पार्टनर के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे अथवा स्व-सहायता समूहों के माध्यम से यह योजना लागू की जा सकती है प्रमुखतः उन क्षेत्रों में जहां पर अभी तक इस प्रकार की योजनाओं से आच्छादन नहीं हो सका है।

वित्तीय प्रणाली

1.      एन0बी0सी0एफ0डी0सी0 ऋण                                :        90%

2.      चैनल पार्टनर/लाभार्थी अंश                                      :        10%

ब्याज की दर

1.      एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से चैनल पार्टनर को                :        2%  वार्षिक

2.      चैनल पार्टनर से स्व-सहायता समूह/लाभार्थी को          :        5%  वार्षिक

पुनर्भुगतान अवधि

ऋण का पुनर्भुगतान तिमाही किस्तों के आधार पर अधिकतम 4 वर्षों में किया जाना है l

(मूलधन की वसूली पर 6 माह की मोरेटोरियम अवधि को सम्मिलित करते हुए)

 

अधिक जानकारी के लिए टोल प्री नं० 18001023399, वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर संपर्क करें

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