Loan Scheme Description
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महिला समृद्धि योजना
(महिलाओं के लिए सूक्ष्म ऋण योजना)
उद्देश्य
लक्षित वर्ग की उद्यमी महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना ।
पात्रता
- भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़े वर्ग के सदस्य ।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक होनी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह में 60% सदस्य पिछड़े वर्ग के एवं शेष 40% सदस्य अन्य कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/विकलांग/अल्पसंख्यक इत्यादि हो सकते हैं।
प्रमुख विशेषताएं
1. प्रति स्व-सहायता समूह अधिकतम ऋण सीमा : रु0 15.00 लाख
2. प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा : रू. 1,25,000/-
3. एक स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की अधिकतम संख्या : 20
क्रियान्वयन
महिला लाभार्थियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चैनल पार्टनर (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/बैंक) के माध्यम से सीधे अथवा स्वयं सहायता समूह (SHGs) के माध्यम से किया जाता है।
वित्तीय प्रणाली
1. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण : 95%
2. चैनल पार्टनर/लाभार्थी अंश : 05%
ब्याज की दर
- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से एस.सी.ए. को : 1% वार्षिक
- चैनल पार्टनर से लाभार्थी को : 4% वार्षिक
पुनर्भुगतान अवधि
योजना के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान तिमाही किस्तों के आधार पर 4 वर्षो में किया जाना है।
(मूलधन की वसूली पर 6 माह की मोरेटोरियम अवधि को सम्मिलित करते हुए)
अधिक जानकारी के लिए टोल प्री नं० 18001023399, वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर संपर्क करें