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Loan Scheme Description

महिला समृद्धि योजना

(महिलाओं के लिए सूक्ष्म ऋण योजना)

उद्देश्य     

लक्षित वर्ग की उद्यमी महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना ।

पात्रता

  • भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़े वर्ग के सदस्य । 
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक होनी चाहिए। 
  • स्वयं सहायता समूह में 60% सदस्य पिछड़े वर्ग के एवं शेष 40% सदस्य अन्य कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/विकलांग/अल्पसंख्यक इत्यादि हो सकते हैं।

प्रमुख विशेषताएं    

1.             प्रति स्व-सहायता समूह अधिकतम ऋण सीमा              :      रु0 15.00 लाख

2.     प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा                                :      रू. 1,25,000/-

3.     एक स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की अधिकतम संख्या  :      20

क्रियान्वयन

महिला लाभार्थियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चैनल पार्टनर (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/बैंक) के माध्यम से सीधे अथवा स्वयं सहायता समूह (SHGs) के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय प्रणाली

1.     एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण               :      95%

2.     चैनल पार्टनर/लाभार्थी अंश              :      05%

ब्याज की दर

  1. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से एस.सी.ए. को      :      1%  वार्षिक
  2. चैनल पार्टनर से लाभार्थी को                   :     4%  वार्षिक

पुनर्भुगतान अवधि

योजना के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान तिमाही किस्तों के आधार पर 4 वर्षो में किया जाना है।

(मूलधन की वसूली पर 6 माह की मोरेटोरियम अवधि को सम्मिलित करते हुए)

 

अधिक जानकारी के लिए टोल प्री नं० 18001023399, वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर संपर्क करें

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